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हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार

The Supreme Court has refused to interfere in the ongoing Hijab controversy in Karnataka. Congress leader and lawyer Kapil Sibal took

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 10 फरवरी। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, ‘पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।’ सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर सुनवाई करने का आग्रह किया गया था।

कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए

हिजाब विवाद से जुड़ी याचिका लगाने वालों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी।

हाईकोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई

बेंच ने कहा, आज इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। ऐसे में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख भी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में फैसला आने के बाद ही वह सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।

सीएम बसवराज बोम्मई ने की शांति बनाए रखने की अपील

हिजाब विवाद स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा- स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और हर दिन सुनवाई चल रही है, ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय दिया जा सके।

बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया केस

उधर, कर्नाटक में बुधवार को हिजाब विवाद का केस बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था, जो आज सुनवाई करेगी। अब मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ के सामने की जाएगी। राज्य के स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

हाईकोर्ट में संजय हेगड़े करेंगे हिजाब समर्थक छात्राओं की पैरवी

हिजाब कंट्रोवर्सी में छात्राओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े कर्नाटक हाईकोर्ट में दलीलें देंगे। चार छात्राओं ने सरकार के स्कूल ड्रेस कोड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार का पक्ष महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी रखेंगे। बुधवार को भी सुनवाई के दौरान हेगड़े कोर्ट में मौजूद रहे।

बुधवार को सुनवाई के दौरान क्या हुआ

हिजाब कंट्रोवर्सी पर हाईकोर्ट में बुधवार को एकल पीठ के सामने सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जज केएस दीक्षित ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मामले बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाता है। ऐसे में चीफ जस्टिस को यह तय करना चाहिए कि क्या इस पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन किया जा सकता है। छात्राओं की ओर से अंतरिम राहत देने की मांग की गई, जिसका कर्नाटक सरकार ने विरोध किया।

बेंगलुरु में स्कूल-कॉलेज के बाहर भीड़ जमा होने पर बैन

पुलिस ने बेंगलुरु में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी अगले दो हफ्ते तक जारी रहेगी। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हिजाब और भगवा को लेकर लगातार हो रहे प्रोटेस्ट के बीच पुलिस ने यह प्रतिबंध लागू किया है। वहीं कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रताप रेड्डी ने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

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