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कोरोनाः अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन क्वांरटीन वाला नियम खत्म

Corona: 7 day quarantine rule over for international travelers

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 11 फरवरी। देश में कोरोना महामारी के केस तेजी से कम हो रहे हैं। इस बीच गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी अपने दिशानिर्देश में बदलाव किया। ये नए नियम 14 फरवरी से लागू होंगे, जिसके तहत अब ‘जोखिम वाले देश’ की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा 7 दिन क्वारंटीन वाला नियम भी हटा दिया गया। यूएस समेत 81 देशों के लिए यह छूट दी गई है।

पिछले 14 दिनों का यात्रा विवरण यात्रियों को देना होगा

स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब विदेश से आने वाले यात्रियों को हवाई सुविधा पोर्टल  पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा। जिसमें पिछले 14 दिनों का यात्रा विवरण यात्रियों को देना होगा। इसके अलावा 7 दिन के क्वारंटीन वाला नियम खत्म कर दिया गया है। अब इसकी जगह अंतरराष्ट्रीय यात्री 14 दिन खुद की निगरानी करेंगे। अगर किसी में लक्षण दिखते हैं, तो उसे स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी होगी।

आरटी-पीसीआई वाला नियम बरकरार

आरटी-पीसीआई वाला नियम बरकरार अगर कोई विदेशी यात्री फ्लाइट से भारत आ रहा तो उसे यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटी-पीसीआई या वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मंत्रालय ने कहा कि यात्री इसे ‘एयर सुविधा पोर्टल’ पर अपलोड कर सकते हैं। वहीं एयरलाइंस कंपनियों और ट्रेवल एजेंसियों को अपने ग्राहकों को देश में कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।

सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी

विमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रा से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद उनको ही विमान में चढ़ने दिया जाएगा, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। साथ ही सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। वहीं पहले की तरह विमान के अंदर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अगर किसी यात्री में लक्षण दिखे, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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