Site icon Samagra Bharat News website

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता अजय सिंह को मिली सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

समग्र समाचार सेवा

भोपाल, 1 मई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह को सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान की मानहानि के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया। एमपी-एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की कोर्ट ने सिंह को अदालत उठने तक की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मजिस्ट्रेट ने अजय सिंह को साधना सिंह चौहान को क्षतिपूर्ति के रुप में 10 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया।

बता दें, अदालत में अजय सिंह की ओर से भी आवेदन पेश किया गया था। इस आवेदन में उनकी सजा को स्थगित किए जाने की प्रार्थना की गई थी। मजिस्ट्रेट ने आवेदन स्वीकार कर लिया और 15 हजार की जमानत पेश किए जाने पर सजा को एक माह के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानहानि का आरोप प्रमाणित न पाए जाने पर दोषमुक्त कर दिया। अदालत में अजय सिंह की ओर से साजिद अली, संजय गुप्ता और विनीत गोधा ने पैरवी की, जबकि शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह की ओर से दीपेश जोशी उपस्थित थे।

ये है पूरा मामला

9 मई 2013 को सागर में आयोजित जनक्रांति जनसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। उस वक्त साधना सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अजय सिंह ने ये आरोप सिर्फ वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए लगाए थे। इसके बाद 4 जून 2013 को खरगोन में भी अजय सिंह ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि सीएम हाउस में नोट गिनने की मशीन लगी हुई है। इसके बाद सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने अजय सिंह के खिलाफ अदालत में एक करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

Exit mobile version