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सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को मुंबई कोर्ट ने इन सख्त हिदायतों के साथ दी ज़मानत

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 4मई। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. हनुमानचालीसा विवाद मामले में 11 दिनों से जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और दोनों को जमानत दे दी है. इससे पहले विशेष अदालत का फैसला सोमवार को आने वाला था. नवनीत राणा, विधायक रवि राणा को कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया या इनका उल्लंघन हुआ तो फिर बेल कैंसल हो जाएगी.

कोर्ट ने कहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा इस मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते हैं और इसके साथ-साथ वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो वैसा कोई काम फिर से नहीं कर सकते हैं.

बता दें कि नवनीत राणा की तबियत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें भायखला जेल से जेजे अस्पताल में भर्ती कराना था. लेकिन अभी तक नवनीत राणा को जेजे अस्पताल नहीं पहुंचाया है. जेल अधिकारियों ने कहा है कि – कानूनी टीम को सूचना दी गई कि उसे जेजे अस्पताल ले जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट का आदेश आने के कारण उन्होंने उस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है. उन्हें अभी भी भायखला जेल में ही रखा गया है.

लंच के आसपास, एक बार बेंच उठने के बाद, वकीलों को ऑपरेटिव पार्ट उपलब्ध कराया जाएगा (लगभग 1.30-2 बजे) – वहां से वकील जमानत राशि के लिए बोरीवली कोर्ट जाएंगे. जिसके बाद दो टीमें बोरीवली से भायखला और तलोजा जेल के लिए रवाना होंगी और फिर जमानत की कॉपी सौंपने पर राणा दंपति को रिहा कर दिया जाएगा.

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास “मातोश्री” के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर राष्ट्रदोह का आरोप लगा था और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

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