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आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख रुपये जुर्माना

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27मई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 सम्पत्तियां भी सीज करने का आदेश जारी किया है। सजा के ऐलान के बाद ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला का बयान है कि वह स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

गौरतलब है कि एक दिन पहले गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ओमप्रकाश चौटाला भी कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई और चौटाला के पक्ष के वकील अपनी दलीलें रखी थी। चौटाला की तरफ से उनके वकील ने उनकी उम्र, सेहत और दिव्यांगता का ध्यान रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की मांग की थी तो सीबीआई के वकील ने इस पर कहा कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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