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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश, हवाई यात्रा और एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3जून। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एयरपोर्ट और प्लेन में फेस मास्क को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एयरपोर्ट और प्लेन में मास्क पहनना अनिवार्य है. मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. नियमों का उल्लंघन करने वालों को नो फ्लाइंग जोन में भी शामिल करना चाहिए.
याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि वग तौर तरीकों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ को लाने पर विचार करें. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा नियमों को उल्लंघन और कोविड मानदंडों पर यह कहा गया है. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के रिस्क को कम करने की खातिर लिया यह फैसला लिया गया है.
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्लेन के कर्मचारियों को मास्क और हाथ की सफाई सहित यात्रियों और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए डीजीसीए को अलग से दिशानिर्देश जारी करने चाहिए. ऐसे व्यक्तियों पर मामाल दर्ज किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को नो फ्लाई जोन लिस्ट में रखा जाना चाहिए.

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