Site icon Samagra Bharat News website

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद बोले शिंदे, ‘यह बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत’

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 27जून। महराष्ट्र के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब मांगा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था. अदालत ने कहा कि वे किसी भी अवैध कदम के खिलाफ उसका रुख कर सकते हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया. महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बागी विधायकों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को हलफनामा रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील के उस बयान को भी रिकॉर्ड में लिया कि बागी विधायकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. इसके साथ-साथ महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें।

Exit mobile version