Site icon Samagra Bharat News website

उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका को किया खारिज

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 4 अगस्त। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपये की रिश्वत मामले में हिरासत में चल रहे IAS अधिकारी जे मंजूनाथ को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

मंजूनाथ उस समय बेंगलुरु शहरी उपायुक्त थे जब उनके कार्यालय में कथित रिश्वत का मामला हुआ था।

बेंगलुरु डीसी के पद से स्थानांतरित होने के कुछ दिनों बाद, उन्हें 4 जुलाई को हिरासत में लिया गया था।

गिरफ्तारी एक उप तहसीलदार की जमानत याचिका में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद हुई, जो पहले से ही उसी मामले में हिरासत में था।

11 जुलाई को, विशेष अदालत के समक्ष मंजूनाथ की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, और उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ में याचिका दायर की। फैसला सोमवार को सुरक्षित रखा गया और बुधवार को फैसला सुनाया गया।

उच्च न्यायालय ने अभी तक फैसले की एक प्रति अपलोड नहीं की है, और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Exit mobile version