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सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड,गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भगौड़ा करार

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़ , 22नवंबर। सिद्धू मूसेवाला की कनाडा में बैठ कर हत्या करवाने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ (34) भगौड़ा करार दिया गया है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ जिला अदालत ने 1 करोड़ रुपए एक्सटाॅर्शन मामले में भगौड़ा करार दे दिया है। बता दें कि गोल्डी बराड़ के खिलाफ चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।

केस के मुताबिक, शहर के बिजनेसमैन को इसी वर्ष 25 जनवरी को वॉट्सऐप कॉल आई थी। कॉलर ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी।

शिकायतकर्ता को 27 जनवरी को फिर एक कॉल आई। कॉलर ने कहा कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी गई तो उसके बच्चों को किडनैप कर लिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 5 लाख रुपए दे सकता है, मगर उस पर 25 लाख देने का दबाव डाला गया। 10 लाख और 15 लाख रुपए 2 किश्तों में मांगे गए।

शिकायतकर्ता को फरवरी में मंजीत नामक आरोपी की कॉल आई। उसने ख्रुद को गैंगस्टर संपत नेहरा का रिश्तेदार बताया। उसने बिजनेसमैन को पंचकूला मिलने के लिए बुलाया था। शिकायतकर्ता ने मंजीत सिंह द्वारा बताए बैंक खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और 4 लाख रुपए कैश दिए थे।

एक अन्य व्यक्ति की मौजूदगी में यह रकम दी गई थी। चंडीगढ़ पुलिस को मामले की शिकायत मिलने पर मंजीत सिंह को 8 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कब्जे से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 सिम कार्ड, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए थे।

वहीं कोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ के गांव किशनगढ़ निवासी मंजीत सिंह पर भी आरोप तय कर दिए हैं। केस में अब ट्रायल शुरू होगा। मामले में IPC की धारा 387, 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। 29 नवंबर को केस में सुनवाई होगी।

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