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पंजाब सरकार ने नए साल के सेलीब्रेशन को लेकर जारी किए सख्त आदेश

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 31दिसंबर। पंजाब में शरारती गैर कानूनी तत्व अपराध को बढा़वा दे रहे हैं।इन तत्वों पर सख्ती के साथ रोक लगाने के उद्देश्य से जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा अहम फैसला लिया गया हैं।नए साल के उत्सव को बरकार रखने और अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए यह फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। इन आदेशों के अनुसार सरकार ने देर रात तक खुलने वाले ढाबे,रेहड़ी-फड़ी,क्लब,होटलों आदि के बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है,जिलाअधिकारी तलवाड़ के अनुसार यह आदेश 31 दिंसबर 2022की शाम से 1 जनवरी 2023 की रात 1 बजे तक जारी रहेंगे।

नए साल के आगमन की खुशी लोग अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग जगाहों पर मनाते हैं,नए साल में बनाए रखने के लिए ही यह सख्त कानून बनाए गए हैं।यदि कोई भी वयक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत सख्त कारवाई की जाएगी

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