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ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक जारी, 3 अगस्त को आएगा फैसला, जानें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-क्या कहा…

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ , 27 जुलाई। ज्ञानवापी के सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुनवाई के बाद तीन अगस्त तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस दौरान सर्वे पर रोक जारी रहेगी. इससे पहले बुधवार को भी मामले की सुनवाई हुई थी. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. चूंकि मुख्य न्यायाधीश की अदालत में नियमित कार्य पूरा हो गया था, इसलिए न्यायमूर्ति दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को बहस करने के लिए कहा. सुनवाई शुरू होने पर भारतीय पुरात्व विभाग के अपर निदेशक ने अदालत को बताया कि वह किसी हिस्से में खुदाई कराने नहीं जा रही है. वह मुख्य न्यायाधीश के सवाल का जवाब दे रहे थे. मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आपका का उत्खनन (एक्सकेवेशन) से क्या आशय है?

एएसआई के अधिकारी ने जवाब दिया कि काल निर्धारण और पुरातत्विक गतिविधियों से जुड़ी किसी गतिविधि को उत्खनन कहा जाता है, लेकिन हम स्मारक के किसी हिस्से की खुदाई (डिगिंग) करने नहीं जा रहे. मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि वाद की पोषणीयता स्वयं उच्चतम न्यायालय में लंबित है और यदि उच्चतम न्यायालय बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह वाद पोषणीय नहीं है तो पूरी कवायद बेकार जाएगी. इसलिए सर्वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया जाना चाहिए. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय तीन अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया और कहा कि निर्णय आने तक एएसआई के सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी.

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