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हेट स्पीच मामले में आज़म खान को मिली राहत, आवाज के सैंपल देने के ट्रायल पर रोक का आदेश

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान द्वारा कथित हेट स्पीच मामले में उनकी आवाज के सैंपल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। उन पर 2007 में बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है।

आज़म की आवाज का नमूना 2007 में रामपुर के टांडा इलाके में एक जनसभा में उनके द्वारा दिए गए भाषण से मिलान के लिए मांगा गया था। इस भाषण को एक सीडी में रिकॉर्ड किया गया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका पर जवाबकर्ताओं को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी को नोटिस जारी करें। निचली अदालत के 29 अक्टूबर 2022 के उस आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी, जिसे उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2023 को बरकरार रखा था।’’

आज़म खान आदेश को दी थी चुनौती
समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में उन्हें अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया था।

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