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लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सुरक्षा देने से हाईकोर्ट ने किया मना , कहा- शादीशुदा को लिव इन में रहने की स्वतंत्रता नहीं

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22सितंबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सुरक्षा देने से मना किया, क्योंकि महिला किसी की बीवी थी. अदालत ने इस रिश्ते पर सवाल उठाया और इस अवैध करार दिया. कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला पहले से ही शादीशुदा है. उसका एक बेटा भी है.

महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि वो उसके साथ मार पीट करता था. इस पर कोर्ट ने कहा कि न तो महिला ने तलाक के लिए अर्जी दायर किया था और न ही इसके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई की थी.

अदालत ने महिला और उसके लिव-इन पार्टनर की सुरक्षा की याचिका को ये देखने के बाद खारिज कर दिया कि याचिका में केवल धमकियों के अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं.

दंपति ने पहले भी इसी तरह की एक याचिका वापस ले ली थी जिसमें उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए कथित खतरों से सुरक्षा की मांग की गई थी. अदालत को बताया गया कि बाद में उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क किया था.

अदालत ने कहा कि याचिका में ये खुलासा नहीं किया गया है कि महिला की शादी कब हुई थी या उसके बच्चे की उम्र क्या है.

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