Site icon Samagra Bharat News website

OTT स्ट्रीमिंग सेवाओं पर धूम्रपान की चेतावनी पर कोई समझौता नहीं: केंद्र सरकार

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,21अक्टूबर। केंद्र सरकार ने‌ कहा है कि ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं पर धूम्रपान चेतावनी संबंधी नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और नियम का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता वाला मुद्दा मानते हुए केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद फिल्म नियमों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ा दिया है। ओटीटी नियम 2023 एक सितंबर 2023 से लागू हो गए। इन नियमों के तहत, अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, डिज़नी प्लस हॉटस्टार, जियो सिनेमा, सोनी लिव, एएलटीबालाजी, वूट आदि को तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी का प्रदर्शित करना होगा। तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी एक संदेश के रूप में और नियमों में निर्धारित तम्बाकू उपयोग के दुष्प्रभावों पर ऑडियो-विज़ुअल रूप में प्रदर्शित करना है।

मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के इस कदम की विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों और विशेषज्ञों ने सराहना की है। ओटीटी को तंबाकू नियंत्रण नियमों के तहत लाकर भारत तंबाकू नियंत्रण उपायों में विश्व में अग्रणी बन गया है। मंत्रालय के अनुसार इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को ओटीटी नियम 2023 के प्रावधान का सख्ती से पालन करना आवश्यक है नियमों के साथ कोई समझौता नहीं है और ओटीटी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Exit mobile version