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जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की हवा, NCR में GRAP 4 लागू, जानें किन चीजों पर है पाबंदी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,6नवंबर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण सांसों पर पहरा लगा हुआ है. यहां की जहरीली हवा में सांस लेने पर हर पल पर्यावरण में घुला जहर आपके अंदर जा रहा है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे दिल्ली-NCR में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. इन दिनों देखेंगे तो दिल्ली-NCR के सभी शहर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में धुंध और धुंए की एक मोटी चादर देखने को मिल रही है. इस धुंध और धुंए की वजह से इन शहरों में विजिब्लिटी बहुत ही कम हो गई है. विशेषतौर पर सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए यह प्रदूषण घातक बनता जा रहा है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 (GRAP-IV) लागू किया गया है. आइए जानते हैं क्या है ग्रैप-4 और इसमें किस तरह की पाबंदियां हैं.
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR में GRAP-IV लागू किया गया है. ग्रैप सिस्टम के तहत कुछ नियम हैं, जिसे बढ़ते प्रदूषण के साथ ग्रैप-1, ग्रैप-2, ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के रूप में लागू किया गया है. जब प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर होता है, तब ग्रैप-4 नियम लागू किए जाते हैं. दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 को लागू कर दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां प्रदूषण का स्तर क्या है. दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता (AQI लेवल) 400 और 500 से भी ऊपर जा चुका है. इसका मतलब है कि यहां कि हवा सांस लेने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है.

ग्रैप-4 के नियम
रविवार शाम से दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 के नियमों को लागू कर दिया गया है. इसके तहत दफ्तरों में 50 फीसद वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को बंद करने का भी सुझाव दिया गया है. यही नहीं कई कैटेगरी के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में रविवार दोपहर 3 बजे औसत AQI 463 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है. ग्रैप-4 में 8 प्वाइंट हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. चलिए जानते हैं ग्रैप-4 में क्या-क्या प्रतिबंध हैं.

GRAP-IV में ये 8 नियम मानने होंगे
दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद, सिर्फ जरूरी सामान ला रहे डीजल ट्रकों और LNG, CNG व इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट.
लाइट कमर्शियल व्हिकल की दिल्ली में एंट्री बंद, जरूरी सामान ला रहे LCV के अलावा सिर्फ EV/ CNG/ BS-VI डीजल गाड़ियों को छूट.
दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल के मीडियम गुड्स व्हीकल और दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हेवी गुड्स व्हीकल की आवाजाही पर रोक. सिर्फ एसेंशियल सामान ले जा रहे वाहनों को छूट.
कंस्ट्रक्शन और डेवेलपमेंट गतिविधियों पर पाबंदी. इसमें हाईवे, सड़कें, फ्लाइओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन सभी के निर्माण पर रोक.
NCR की राज्य सरकारें और GNCTD कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं तक स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं और कक्षाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं.
NCR की राज्य सरकारें और GNCTD सरकारी, मुनिसिपल और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसद वर्क फ्रॉम होम की घोषणा कर सकती हैं.
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर जरूरी निर्णय ले सकती है.
राज्य सरकारें अन्य की जरूरी कदम उठा सकती हैं, जिनमें कॉलेजों, अन्य शिक्षण संस्थानों और नॉन इमर्जेंसी कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा सकती हैं या उन्हें ऑड-ईवन के आधार पर चला सकती हैं.

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