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खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, 1588 सम्पत्ति मालिकों को विकास शुल्क होगा वापस

Big decision of Khattar government, development fee will be refunded to 1588 property owners

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 20नवंबर। हरियाणा सरकार ने उन सभी सम्पत्ति मालिकों को विकास शुल्क लौटाने का फैसला लिया है जिनकी सम्पत्तियों पर यह शुल्क लागू नहीं होता लेकिन उन्होंने इसे अदा कर दिया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि सरकार ने यह निर्णय मामला संज्ञान में आने पर लिया है। इस फैसले से 1588 सम्पत्ति मालिकों को लाभ होगा।

विभाग को जांच में ऐसी लगभग 1588 सम्पत्तियों का पता लगा है जहां सम्पत्ति मालिकों ने एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, लाइसेंस कॉलोनियों, सीएलयू प्राप्त सम्पत्तियों, लाल-डोरा आवासीय सम्पत्तियों और कृषि सम्पत्तियों में विकास शुल्क अदा कर दिया था। विभाग ने सम्बंधित नगर पालिकाओं को ऐसी सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध करा दिया है साथ ही सम्बंधित सम्पत्ति मालिकों को इस बारे में सूचित कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से उक्त सम्पत्ति धारकों को कुल लगभग 5.19 करोड़ रूपए वापस किये जाएंगे।

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