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नाबालिग लड़की से रेप मामलें में विधायक को 25 साल की सजा, आरोपी ने कम सजा देने के लिए की अपील

समग्र समाचार सेवा
सोनभद्र, 15दिसंबर। सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड (Ramdular Gond) को रेप के मामले में 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. विधायक की विधानसभा सदस्यता भी जाना तय है. विधायक पर एक नाबालिग लड़की से नौ साल पहले बलात्कार करने का आरोप था. इसमें विधायक को दोषी सिद्ध पाया गया है. एमपी/ एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) एहसान उल्लाह खान ने अभियुक्त पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने 12 दिसंबर को विधायक को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी. फैसला सुनाए जाने से पहले रामदुलार गोंड के वकील ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया और अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि बलात्कार पीड़िता के परिवार की पूरी देखभाल आरोपी द्वारा की जाएगी. गोंड उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं.

सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना चार नवंबर 2014 की है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ था. घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं. इस मामले में रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बनाया गया था.

पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया था. गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पोक्सो अदालत में चल रही थी. गोंड के विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दी गई.

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