Site icon Samagra Bharat News website

मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) गैर कानूनी संगठन घोषित

Muslim League Jammu Kashmir (Masrat Alam faction) declared illegal organization
इंद्र वशिष्ठ, 
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है।
 गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों मे शामिल हैं और आतंकी गतिविधियों और लोगों को भड़का कर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त हैं।
इस संगठन के सदस्य लोगों को भड़का कर जम्मू और कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।
इस संगठन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट और रनबीर दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
 सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि  (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत इस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।
गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सज़ा दी जाएगी।
आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है।
Exit mobile version