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शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 20 जनवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,11 जनवरी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से फिर झटका लगा है. कारण, कोर्ट ने दोनों आप नेताओं की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है.

पहली बार सिसोदिया और सिंह को एक साथ कोर्ट में पेश किया गया.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने राज्यसभा के नतीजों के लिए 12 तारीख को जेल से बाहर आने की इजाजत मांगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि चूंकि सिंह सहित केवल 3 व्यक्तियों ने राज्यसभा सदस्यों के 3 पदों के लिए नामांकन दाखिल किया था, इसलिए आवेदक को 12 जनवरी को ही सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उनकी उपस्थिति आवश्यक होगी. आवेदन स्वीकार किया जाता है और सिंह को 12 जनवरी को दोपहर 3 बजे न्यायिक हिरासत से आरओ के कार्यालय ले जाया जाएगा.

क्या थी नई शराब नीति?
बता दें कि 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई. नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी.

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