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शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दी 3 दिन की अंतरिम जमानत

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13फरवरी। सोमवार को दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है. यह पहला मौका है जब सिसोदिया को इस मामले में जमानत दी गई है. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है. आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

पत्नी से मिलने की मिली थी इजाजत
हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता को हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी और डॉक्टरों से मिलने की इजाजत दे दी थी. आखिरी बार उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए पिछले साल नवंबर में दिवाली के दौरान हिरासत में पैरोल दी गई थी. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने अनुरोध किया था कि अदालत उन्हें पत्नी से साप्ताहिक मुलाकात के लिए पैरोल की अनुमति दे. यह व्यवस्था भी अगले आदेश तक लागू रहेगी.

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