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कोर्ट ने दिल्‍ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुई बीआरएस की नेता, के कविता को किसी तरह की राहत देने से किया इंकार

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22 मार्च। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज दिल्‍ली शराब नीति मामले में पिछले सप्‍ताह गिरफ्तार हुई भारत राष्‍ट्र समिति-बीआरएस की नेता के कविता को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने के कविता को निचली अदालत में जाने को कहा है।

न्‍यायाधीश संजीव खन्‍ना, एमएम सुन्‍दरेश और बेला त्रिवेदी की एक विशेष पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि उन्हें समान नीति का पालन करते हुए निचली अदालत से राहत मांगनी चाहिए। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि यह राजनीतिज्ञ होने के कारण लोगों को जमानत के लिए शीर्ष अदालत में आने की अनुमति नहीं दे सकता है।

के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री हैं। के कविता को पिछले शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब नीति घोटाला से जुडे मामले में गिरफ्तार किया था।

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