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गुस्ताखी माफ हरियाणा- पवन कुमार बंसल।

गुस्ताखी माफ हरियाणा- पवन कुमार बंसल।

दो दिन में मुख्य सचिव हरियाणा को लेना है फैसला- नूंह के तत्कालीन डीसी अशोक शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी देने का मामला।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के डीजी ने नूंह जिले के गांव बिसर की शामलात जमीन को अपने करीबी सहयोगियों को हस्तांतरित करने के मामले में अशोक शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की हरियाणा सरकार से अनुमति मांगी है। हरियाणा सरकार को अनुमति देने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली तस्बीर द्वारा दायर रिट याचिका में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है।

अशोक शर्मा ने आरोपों से इनकार किया है। हमारे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, “शिकायतकर्ता की सगी भतीजी की शादी मेरे सगे भतीजे से हुई है और पारिवारिक समस्याओं के कारण वह मेरे परिवार के सदस्यों खासकर मेरी पुत्रवधू, जो एक उद्यमी है, के खिलाफ द्वेष रखता है। वह उसे झूठे आधारहीन मुद्दों में फंसाकर परेशान और ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने डीसी के रूप में कई मामलों का फैसला किया और संबंधित मामलों में अपील दायर की गई और आयुक्त सह अपीलीय प्राधिकरण ने इन आदेशों को कानून के अनुसार पूरी तरह से सही पाया, इसलिए मेरे आदेश अब वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों में विलय नहीं रह गए हैं।”

यदि सरकार अभी भी असंतुष्ट है तो वह इन आदेशों को रद्द करवाने के लिए अधिनियम में उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकती है। मैंने अपने किसी परिचित व्यक्ति को कोई ज़मीन हस्तांतरित नहीं की है। एक तरफ़ वह कहता है कि उसे मेरे परिवार का पैसा देना है, जबकि उसने पहले ही हलफ़नामा दे दिया था कि उसे मेरे परिवार पर कोई बकाया नहीं है।

यह भी ग़लत है कि मैं CVO, HWC के पद पर काम कर रहा हूँ। मेरा चयन CVO के पद पर हुआ था, जहाँ से मैंने जनवरी में ही इस्तीफ़ा दे दिया था। उसकी सभी शिकायतों की पहले ही विभिन्न स्तरों पर जाँच की जा चुकी है और उन्हें आधारहीन और तथ्यों से रहित पाया गया है। ये सभी शिकायतकर्ता की चालें हैं, ताकि वे मुझे ब्लैकमेल कर सकें और मेरे पारिवारिक संबंधों में खटास पैदा करके मेरा नाम खराब कर सकें। मुझे अपने कथन के समर्थन में सभी दस्तावेज़ साझा करने में खुशी होगी। धन्यवाद और सादर।

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