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हाईकोर्ट के संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश पर बोलीं स्मृति, ‘न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम’

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11अप्रैल। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन कब्जाने के आरोपों की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय देने की दिशा में पहला कदम है। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच की निगरानी उसके द्वारा की जाएगी, सीबीआई को निर्देश दिया कि वह राजस्व रिकॉर्ड का बारीकी से निरीक्षण, भूमि का निरीक्षण करने के बाद कृषि भूमि को मछली पालन के लिए जल निकायों में कथित अवैध रुपांतरण पर एक व्यापर रिपोर्ट दाखिल करें।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं अदालत के आदेश का दिल से स्वागत करती हूं। संदेशखाली की महिलाओं और गरीब और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में यह पहला कदम है। ईरानी ने आरोप लगाया कि टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान की नहीं बल्कि शाहजहां शेख की शेख की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें राज्य के लोगों को जवाब देना होगा।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं अदालत के फैसले पर आभार व्यक्त करना चाहती हूं। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई संदेशखाली मामले के पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करेगी। याचिकाकर्ता-वकील प्रियंका टिबरेवाल द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कथित यौन अत्याचार, भूमि कब्जा,हमले और संपत्ति को नष्ट करने जैसे अन्य अपराधों समेत हलफनामों के रूप में लगभग 600 शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं।

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