Site icon Samagra Bharat News website

अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में जमानत की अर्जी क्यों नहीं की दायर: सुप्रीम कोर्ट

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29अप्रैल। दिल्ली आबकारी नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मुख्यमंत्री ने निचली अदालत में जमानत की अर्जी क्यों नहीं दायर की। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी होने के कारण जमानत के लिए अर्जी दायर नहीं की गई थी। दरअसल केजरीवाल ने ईडी की तरफ से की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिसके जवाब में केजरीवाल के वकील एमएम सिंघवी ने कहा है कि वो जमानत के लिए नहीं है।

Exit mobile version