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हिमाचल सरकार का यू-टर्न, दिल्ली को पानी देने से किया इनकार, बोला- हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13 जून। दिल्ली में जल संकट को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहले कहा था कि हम पानी देने के लिए तैयार हैं लेकिन आज यू-टर्न लेते हुए कहा कि उनके पास अतिरिक्त पानी है ही नहीं तो छोड़े कहां से?

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह मानवीय आधार पर जल सप्लाई के लिए शाम पांच बजे तक अपर यमुना रिवर बोर्ड (UYRB) को आवेदन दें।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए वह मदद नहीं कर सकते। बेंच ने कहा कि कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है और इस अदालत के पास इस पर अंतरिम आधार पर भी निर्णय लेने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। इस मुद्दे को 1994 के समझौता ज्ञापन में पक्षों की सहमति से बनाई गई बॉडी के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपर यमुना रिवर बोर्ड (UYRB) ने पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और यदि ऐसा आवेदन पहले से नहीं किया गया है तो आज शाम 5 बजे तक किया जाना चाहिए और बोर्ड कल एक बैठक बुलाएगा और इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेगा।

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