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स्वाति मालीवाल मारपीट मामलें में बिभव कुमार को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12जुलाई। आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली HC ने कहा कि चूंकि बिभव कुमार केजरीवाल के नामित निजी सचिव (पीएस) थे, बिभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो उसके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जमानत देने का कोई कारण नहीं है. फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद कुमार पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न आरोपों का हवाला देते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल था. बिभव कुमार ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया कि उनपर लगाए गए आरोप झूठे थे और जांच पूरी होने के बाद से उनकी हिरासत अनावश्यक थी. सुनवाई के दौरान बिभव कुमार के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो गई है और इसलिए उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, ‘उनकी हिरासत को 54 दिन हो गए हैं. सभी जरूरी जांच पूरी हो चुकी है. यह सुनवाई से पहले सजा की तरह है.’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के पास सांसद पर हमला करने का कोई वाजिब कारण भी नहीं था ऐसे में वह हमला क्यों करेंगे.

कुमार ने वकील ने दलील दी, ‘बिना कारण राजनीतिक सचिव हमला करेंगे यह पूरी तरह से अकल्पनीय है…. मेरा मानना है कि यह महज अहम का सवाल है.’ उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस दिया. पुलिस ने कहा कि ऐसी आशंका थी कि याचिकाकर्ता जांच को प्रभावित कर सकता है तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है. अदालत को यह भी आश्वासन दिया गया कि कुमार को सभी कानूनों का अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है. कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है. कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

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