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लोकसभा में महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,7 अगस्त। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती और उनके कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है।

संविधान और पुलिस बल में महिला प्रतिनिधित्व
“पुलिस” भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में आने वाला एक राज्य का विषय है। लैंगिक संतुलन में सुधार के उद्देश्य से महिला पुलिस कर्मियों की अधिक भर्ती मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का दायित्व है। इस दिशा में, केंद्र सरकार ने पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई बार परामर्श जारी किया है।

महिला पुलिस कर्मियों के लिए परामर्श
केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2013, 21 मई 2014, 12 मई 2015, 21 जून 2019, 22 जून 2021, 13 अप्रैल 2022, 27 अप्रैल 2023 और 5 दिसंबर 2023 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। इन परामर्शों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कांस्टेबल और उप-निरीक्षक के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल और उप-निरीक्षक के अतिरिक्त पद सृजित करने चाहिए। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम 3 महिला उप-निरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों, ताकि चौबीसों घंटे महिला हेल्प डेस्क पर तैनात किया जा सके।

महिला पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपाय
राज्यों को महिला पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपायों को सुदृढ़ करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवास, चिकित्सा और विश्राम कक्ष की सुविधा जैसे अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का भी परामर्श दिया गया है।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय सहायता
पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता योजना के तहत, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं, क्रेच आदि के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या का विवरण निम्नलिखित है:

आंध्र प्रदेश: 1 जनवरी 2021 को 3812, 1 जनवरी 2022 को 19299, और 1 जनवरी 2023 को 18913
बिहार: 1 जनवरी 2021 को 14447, 1 जनवरी 2022 को 19790, और 1 जनवरी 2023 को 24295
महाराष्ट्र: 1 जनवरी 2021 को 28802, 1 जनवरी 2022 को 30432, और 1 जनवरी 2023 को 32172
दिल्ली: 1 जनवरी 2021 को 10138, 1 जनवरी 2022 को 10228, और 1 जनवरी 2023 को 11930
इस प्रकार, पूरे भारत में महिला पुलिस कर्मियों की कुल संख्या 1 जनवरी 2021 को 2,17,026, 1 जनवरी 2022 को 2,46,103 और 1 जनवरी 2023 को 2,63,762 तक पहुंच गई है।

यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रदान की।

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