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पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,12अगस्त। पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे पूजा खेडकर को अस्थायी रूप से राहत मिली है।

इस मामले में अदालत ने साफ किया कि पूजा खेडकर इस समय जांच में सहयोग कर रही हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जो उन्हें इस मामले में दोषी ठहराए। अदालत ने यह भी कहा कि पूजा खेडकर इस साजिश का हिस्सा नहीं थीं और उन्हें बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है।

अदालत का यह फैसला पूजा खेडकर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी की आशंका थी। अदालत ने आदेश दिया कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

पूजा खेडकर का कहना है कि वह इस मामले में निर्दोष हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वह कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं और न्यायपालिका में उनका पूरा विश्वास है।

इस घटना के बाद से पूजा खेडकर के समर्थकों और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल पूजा खेडकर के लिए बल्कि उन सभी के लिए भी एक उदाहरण है जो बिना किसी ठोस सबूत के कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें इस मामले के और भी पहलू सामने आ सकते हैं। अदालत ने पुलिस और जांच एजेंसियों को भी इस मामले में निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

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