समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,10 जनवरी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने JEE एडवांस्ड (Joint Entrance Examination Advanced) के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कुछ विशेष परिस्थितियों वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि JEE एडवांस्ड के लिए दो बार अटेम्प्ट का नियम पूर्ववत रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने JEE एडवांस्ड उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत, लेकिन दो बार अटेम्प्ट का नियम बरकरार

