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कोलकाता आरजी कर रेप और हत्या से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

समग्र समाचार सेवा
कोलकाता, 29 जनवरी:
कोलकाता में आरजी कर से जुड़े रेप और हत्या के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दौरान सीबीआई जांच पर सवाल उठाने वाली पीड़िता के माता-पिता की अर्जी वापस ले ली गई। उन्होंने कहा कि यह अर्जी निचली अदालत के फैसले से पहले दायर की गई थी और अब जब फैसला आ चुका है, तो अर्जी वापस ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी वापस लेने की अनुमति दी और नए सिरे से अर्जी दायर करने की अनुमति भी दी।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता द्वारा दायर अर्जी में कई बातें हैं, जो बहस का विषय हो सकती हैं। CJI ने उन्हें हलफनामे के माध्यम से अदालत में अपनी बात रखने का सुझाव दिया। इस दौरान पीड़िता के माता-पिता की ओर से वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने अदालत में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और समझते हैं कि समय चूक गया है, क्योंकि आरोपी सत्ता में बैठे लोग थे।

मुख्य न्यायाधीश ने पीड़िता के माता-पिता से पूछा कि वे मामले की सुनवाई कहां चाहते हैं—क्या इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने इस पर आदेश दिया कि एक सप्ताह में फिर से सुनवाई हो सकती है।

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब सियालदह अदालत ने आरजी कर मामले में 18 जनवरी को फैसला सुनाया। इसमें संजय रॉय को दोषी ठहराया गया, जो एक सिविक वॉलेंटियर थे। 20 जनवरी को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

इस बीच, पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि एक ही मामले पर दो अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती।

 

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