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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मतदान और पूर्व-मतदान दिनों में प्रिंट विज्ञापनों के लिए MCMC पूर्व-प्रमाणन अनिवार्य

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर:
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आठ विधानसभा क्षेत्रों (ACs) में उपचुनावों की तारीखों की आधिकारिक घोषणा की है। फेज-I का मतदान 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) और फेज-II का मतदान 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) को आयोजित किया जाएगा। इन चुनावों में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रचार सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) के माध्यम से कई निर्देश जारी किए हैं।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति को मतदान और पूर्व-मतदान के दिनों में प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति तभी होगी जब विज्ञापन सामग्री MCMC से पूर्व-प्रमाणित हो। इसका उद्देश्य प्रचार में अनुचित प्रभाव को रोकना और सभी दलों के लिए समान और निष्पक्ष प्रचार का माहौल सुनिश्चित करना है।

बिहार के लिए मतदान और पूर्व-मतदान के दौरान ये प्रतिबंधित दिन निर्धारित किए गए हैं:

फेज-I: 5 और 6 नवंबर 2025

फेज-II: 10 और 11 नवंबर 2025

MCMC में पूर्व-प्रमाणन के लिए आवेदन कम से कम दो दिन पहले जमा करना अनिवार्य है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य और जिला स्तर पर सक्रिय MCMC को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्रिय किया गया है, ताकि आवेदन शीघ्र समीक्षा और प्रमाणन के बाद निर्णय लिया जा सके।

इस व्यवस्था के तहत, राजनीतिक दल या उम्मीदवार केवल उन विज्ञापनों को प्रकाशित कर सकते हैं जिनकी सामग्री आयोग द्वारा अनुमोदित हो। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों और उम्मीदवारों से अपील की है कि वे MCMC के दिशानिर्देशों का पालन करें और समय पर आवेदन जमा करें। साथ ही, आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य और जिला स्तर की कमेटियां पूरी तत्परता के साथ काम कर रही हैं, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समान अवसर, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके।

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