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तोशाखाना-2 केस: इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा

समग्र समाचार सेवा
रावलपिंडी | 20 दिसंबर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। एक विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाया।

मामला मई 2021 में इमरान खान के सऊदी अरब दौरे से जुड़ा है, जब उन्हें एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट उपहार में मिला था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस उपहार को सरकारी नियमों के विपरीत बेहद कम कीमत पर अपने पास रखा गया।

रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने फैसला सुनाया। इमरान खान इस समय भी इसी जेल में बंद हैं।

अदालत के आदेश के अनुसार, इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है। इसके अलावा लोक सेवक के रूप में आपराधिक कदाचार के एक अन्य मामले में 7 साल की सजा अलग से सुनाई गई है।

बुशरा बीबी को भी इन्हीं आरोपों में कुल 17 साल की जेल की सजा मिली है। अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें अतिरिक्त अवधि तक जेल में रहना होगा।

इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

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