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100 एमजी से ज्यादा की निमेसुलाइड टैबलेट पर केंद्र सरकार की रोक

पेन किलर निमेसुलाइड पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 100 एमजी से ज्यादा की टैबलेट पर लगाया बैन

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 31 दिसंबर: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड पेन किलर टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह और स्वास्थ्य जोखिमों के मद्देनजर उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि उच्च खुराक की निमेसुलाइड दवा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि “100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड दवा का सेवन खतरनाक साबित हो सकता है। दर्द निवारण के लिए बाजार में कई सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं।” यह प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26ए के तहत लागू किया गया है।

बच्चों के लिए पहले से प्रतिबंध:

निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है, जिसका उपयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है। 2011 में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड पर रोक लगाई गई थी। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में यह दवा शामिल नहीं होगी।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

कई देशों में निमेसुलाइड पहले से प्रतिबंधित है। यूरोप के देशों जैसे फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम ने 2007 में यह दवा प्रतिबंधित कर दी थी। इसके अलावा कनाडा, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी इस दवा का इस्तेमाल सीमित या प्रतिबंधित है।

सरकार ने आम जनता से अपील की है कि दवा लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श लें और सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता दें।

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