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मधु किश्वर के खिलाफ मामला दर्ज, जांच में शामिल होने का नोटिस

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, २२ अप्रैल: चंडीगढ़ पुलिस ने चर्चित लेखिका मधु किश्वर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस संबंध में सेक्टर-19 थाना प्रभारी (SHO) सरिता रॉय ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है और थाने में उपस्थित होने को कहा है।

मंगलवार  चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम दिल्ली स्थित मधु किश्वर के कार्यालय भी पहुंची। यह कार्रवाई शहर के एक निवासी द्वारा अप्रैल महीने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई।

पुलिस के अनुसार, दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 196, 336(1) और 356 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 196 के अंतर्गत धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर समूहों के बीच वैमनस्य या घृणा फैलाने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि धारा 336(1) जालसाजी और धारा 356 आपराधिक मानहानि से जुड़ी है।
इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-C, 66-D और 67 भी मामले में जोड़ी गई हैं, जो डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार से संबंधित हैं।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

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