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CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया

राम मंदिर चंदा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी और ट्रस्ट को नोटिस जारी कर CBI जांच की याचिकाओं पर जवाब मांगा।

समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली, 13 जुलाई :मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि दान की रकम के दुरुपयोग की आशंका से श्रद्धालुओं में चिंता है, इसलिए वित्तीय रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और डिजिटल डेटा संरक्षित किया जाए।

याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि ट्रस्ट के सभी लेन-देन, UPI लॉग, बैंक स्टेटमेंट्स आदि का स्वतंत्र एजेंसी से फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और जब तक जांच पूरी न हो, कोई बड़ा निवेश या अनुबंध ट्रस्ट न करे। साथ ही, ट्रस्ट को सभी दान और खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक करने को भी कहा गया है।

कोर्ट ने कहा कि जांच जारी है और उचित समय पर याचिकाकर्ताओं को SIT रिपोर्ट की कॉपी देने पर विचार किया जाएगा।

निष्कर्ष:
राम मंदिर ट्रस्ट में दान की रकम की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता ने श्रद्धालुओं की चिंता को नई आवाज दी है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और SIT रिपोर्ट पर टिकी हैं।

नोटिस में शामिल: केंद्र, यूपी सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट।

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