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डॉक्टरों पर हमले के मामले में शिंदे सेना पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत रद्द

डॉक्टरों पर हमले के मामले में शिंदे सेना पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत रद्द

समग्र समाचार सेवा

मुंबई, 18 जुलाई :बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को शिवसेना (शिंदे गुट) के मौजूदा पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके चार सहयोगियों की जमानत रद्द कर दी है। म्हात्रे और उनके साथियों पर कल्याण के एक निगम अस्पताल में तीन डॉक्टरों पर गंभीर हमला करने का आरोप है।

अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने जमानत देते समय आरोपी के आपराधिक इतिहास और डॉक्टरों पर हमले की गंभीरता को नजरअंदाज किया। अदालत ने आदेश दिया कि म्हात्रे और उनके सहयोगी 19 जुलाई शाम 5 बजे तक डोंबिवली पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करें। ऐसा न करने पर पुलिस उनकी संपत्ति अटैच कर सकती है।

गौरतलब है कि म्हात्रे को जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र के डॉक्टरों ने 22 जुलाई से काम बंद करने का ऐलान किया था। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से अपील की कि वे जनहित और मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए हड़ताल पर पुनर्विचार करें।

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