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गुजरात :एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाई

गुजरात :एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाई

समग्र समाचार सेवा 

अहमदाबाद, 6 अगस्त : गुजरात सरकार ने उपभोक्ता स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और राज्य के असली डेयरी उद्योग के हित में एनालॉग पनीर, चीज़ और बटर के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत यह फैसला तब लिया गया जब फूड सेफ्टी अधिकारियों ने राज्यभर में छापेमारी और जांच के दौरान भारी मात्रा में सब-स्टैंडर्ड एनालॉग डेयरी उत्पाद बरामद किए।
एनालॉग पनीर दूध से नहीं, बल्कि वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और अन्य एडिटिव से बनता है, जिससे उसका पोषण मानक और प्रोटीन भी कम होता है।
स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंश्येरिया ने कहा कि एनालॉग पनीर “खपत योग्य भी नहीं है” और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और अन्य खाद्य व्यापारियों से अपील की है कि सिर्फ असली दूध से बने उत्पाद ही बेचें और खाद्य कानूनों का पालन करें।
गुजरात देश का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक राज्य है और लाखों दूध उत्पादक परिवारों के हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

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