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तरुण तेजपाल : यौन उत्पीड़न मामले में दोषी 10 साल की कठोर कैद

तरुण तेजपाल : यौन उत्पीड़न मामले में दोषी 10 साल की कठोर कैद

समग्र समाचार सेवा 

गोवा/मुंबई, 6 अगस्त : बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा डिवीजन बेंच ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से “नो मीन्स नो” का स्पष्ट संदेश देने की मांग की, जबकि तेजपाल के वकील ने उनकी उम्र और पहली गलती का हवाला दिया।
कोर्ट ने IPC की विभिन्न धाराओं (376(2)(f), 376(2)(k), 354A, 354B) में दोषी मानते हुए जुर्माना और अलग-अलग सजा सुनाई।
तेजपाल ने कोर्ट से सजा पर रोक और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए समय मांगा, कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार किया।
इस फैसले को महिला सुरक्षा के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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