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साइबर अपराध जाँच में बदलाव: इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी करेंगे जाँच

साइबर अपराध जाँच में बदलाव: इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी करेंगे जाँच

समग्र समाचार सेवा 

नई दिल्ली, 8 अगस्त :देश में बढ़ते साइबर अपराधों की जांच को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार IT अधिनियम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।गृह मंत्रालय ने संसद को दी रिपोर्ट में बताया—अब साइबर अपराध की जांच सिर्फ इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारी करेंगे।

संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि सिर्फ प्रशिक्षित, अनुभवी और डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर कानून में दक्ष अधिकारी ही ऐसे मामलों की जांच करें।
अभी IT एक्ट के तहत इंस्पेक्टर स्तर से ऊपर के अधिकारी को जांच का अधिकार है, लेकिन अब इसे और सख्त करने की सिफारिश की गई है।
अगर प्रस्ताव लागू होता है तो साइबर अपराध की जांच उच्च रैंक और विशेषज्ञता वाले अधिकारियों के हाथों में होगी, जिससे जांच की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

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