समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6मार्च।
सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है।
भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल के बाद बनने वाली सभी कारों में आगे की सीटों पर एयरबैग अनिवार्य कर दिया है।
इसके साथ ही परिवहन मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, नई कारों के साथ-साथ पुरानी कारों में भी एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। पुरानी कार के मालिकों को 31 अगस्त, 2021 से पहले अपनी कार में एयरबैग लगवाने होंगे।
31 अगस्त तक का समय दिया है। ऐसे में इस डेडलाइन से पहले ही कार में एयरबैग लगवाना पड़ेगा। अगर आपने नई कार खरीदी है तो इसके लिए आपको 1 अप्रैल 2021 से पहले ही एयरबैग लगवाना पड़ेगा। अगर आपकी कार में चेकिंग के दौरान फ्रंट सीट एयरबैग नहीं पाया जाता है तो कार पर भारी-भरकम चालान किया जायेगा।
अब कार में जरूरी होगा एयरबैग, 1 अप्रैल तक नही लगवाया तो देना होगा चालान
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