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पैसिव इच्छामृत्यु को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने के चार साल बाद सुप्रम कोर्ट ने 2018 के दिए निर्देशों में संशोधन करने को लेकर सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और लिविंग विल बना चुकें हैं उनको सम्मान के साथ मरने का अधिकार है।
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