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भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 16,320 करोड़ रुपये का ऋण-वितरण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करते समय कोई लंबा स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए और जिरह को उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने कहा कि कानून का जनादेश ही यह बताता है कि जिरह के बाद मुख्य जिरह को उसी दिन या अगले दिन सारी बात दर्ज कर लेना है। लंबे समय तक स्थगन नहीं रहना चाहिए।
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