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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 16 मई। पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी एक विशिष्ट…
करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है, ताकि लोग अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी परेशानी के सूचित कर सकें। इस संबंध में, अलग से एक अधिसूचना जारी की जा रही है।
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