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राजस्थान विधानसभा ने बृहस्पतिवार को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके तहत किसी फर्म द्वारा छह महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन रद्द नहीं होगा तथा क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था भी शुरू होगी।