“महिला का पुरुष के साथ रहना यौन संबंध बनाने की सहमति का आधार नहीं”:दिल्ली हाईकोर्टBy Samagra BharatMarch 15, 2023 दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ रहने के सहमति का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार है।