रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत आज खत्म, और सुनवाई कल । जेल भी भेजे जा सकते हैं वाड्रा
नयी दिल्ली। अंतरिम जमानत के साथ मनी लांड्रिंग के आरोप झेल रहे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति हीमा कोहली और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ ने वाड्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और अग्रिम जमानत याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद वाड्रा के खिलाफ दर्ज याचिका में एफआईआर के साथ ही धन शोधन रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत अब वाड्रा के खिलाफ गिरफ्तारी की आशंकाएं प्रबल हो गयी है। वाड्रा ने अंतरिम जमानत निरस्त करने के आदेश के हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
फिलहाल अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा व मनोज अरोड़ा की याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। केंद्र सरकार व निदेशालय की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, क्योंकि मामले की जांच अभी चल रही है। अदालत जांच में दखल नहीं नहीं दे सकती।..दिल्ली और जयपुर ईडी की पूछताछ में वाड्रा अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। अंतरिक्ष जमानत के चलते वाड्रा को ईडी अपनी निगरानी में नहीं ले पा रही है। मगर, कोर्ट द्वारा जमानत कैंसल करने के बाद अब अदालत का क्या रूख़ रहेगा इसका फैसला कल अदालत में वाड्रा केस की सुनवाई के दौरान ही पता चल पाएगा। कल की सुनवाई से ही वाड्रा के जमीन खरीद मामले में की गई हेराफेरी का रूख़ साफ होगा।
रॉबर्ट वाड्रा पर जेल की बढ़ती आशंका
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