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पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को को 2 हफ्ते में फैसला लेने के दिए निर्देश

2 weeks to decide on abolishing the death penalty of Balwant Rajoana in the murder case of former Punjab Chief Minister Beant Singh

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,25 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में बलवंत राजोआना की मौत की सजा खत्म करने पर फैसला करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि बलवंत राजोआना की मौत की सजा बदलने पर फैसला करने के लिए हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय मांगा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े ने पूछा कि अब आप 3 हफ्ते क्यों मांग रहे हैं, आपने 26 जनवरी से पहले की बात कही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को बलवंत सिंह राजोआना पर फैसला लेने के लिए आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है। इसी के साथ अब सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई है।

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करे, जिसमें उसने सजा कम करने का अनुरोध किया था। बलवंत सिंह करीब 25 साल से जेल में है। साल 1995 में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय के सामने हुए बम धमाकों में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के पास 9 साल से लंबित है।

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