समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 16अप्रैल।
उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नजर आ रही है। लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस लोगों से तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने का दबाव तो डाल रही है लेकिन लोगों पर इसका कोई असर दिखाई नही पड़ रहा। इसी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र में मास्क का सख़्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। सड़कों पर बिना मास्क के लोगों के टहलने पर पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट ने ज्यादा संक्रमण वाले जिलो में दो से तीन सप्ताह का लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के लिए भी कहा है। यह फैसला जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
बिना मास्क पाए जाने पर पुलिस के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई- इलाहाबाद हाईकोर्ट
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