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नई दिल्ली, 23 अप्रैल। हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच करने के भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ दायर फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि सीसीआई के लिए व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना विवेकपूर्ण होगा, लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश विकृत या अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि उसे फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा है. याचिका में आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है.
बता दें कि सोशल मीडिया कंपनियों ने याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा नई निजता नीति की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी थी. गौरतलब है कि जस्टिस नवीन चावला की कोर्ट ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी. कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए टिप्पणी की थी कि सीसीआई प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता है. बजाय ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की थी, जिसमें उसने कहा था कि वह व्यक्तियों की निजता के उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है।
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