समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली/जयपुर, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए अनुकम्पात्मक आधार पर विभिन्न जिलों से प्राप्त उचित मूल्य दुकान आवंटन के कुल 174 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इससे मृतक राशन डीलरों के आश्रित परिवारों को बड़ा संबल मिल सकेगा।
प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष में छूट, विधवा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की अवधि में देरी के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत के इस निर्णय से इन आश्रित परिवारों को उचित मूल्य की दुकान का अनुकम्पात्मक आधार पर आवंटन संभव हो सकेगा और उन्हें आजीविका अर्जन में आसानी होगी।
शिथिलन के प्रकरणों में अजमेर प्रथम के 5 एवं अजमेर द्वितीय के 5, अलवर के 24, बांसवाड़ा के 4, भरतपुर के 5, बीकानेर के 5, चूरू के 2, धौलपुर के 4, श्रीगंगानगर के 2, हनुमानगढ़ के 5, जयपुर द्वितीय के 4, जालोर के 3, झुंझुनूं के 5, जोधपुर प्रथम के 6, जोधपुर द्वितीय के 13, कोटा के 8, करौली के 2, राजसमन्द के 6, सवाई माधोपुर के 6, सिरोही के 6, नागौर के 9, उदयपुर के 14, प्रतापगढ़ के 2, बारां के 5, बाड़मेर के 2, टोंक के 9, डूंगरपुर के 5, दौसा के 3 एवं बूंदी के 5 प्रकरण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय, उचित मूल्य दुकान आवंटन के 174 प्रकरणों में शिथिलन
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